दलित किशोरी का अपहरण, जबरन धर्मांतरण फिर निकाह... MP के जबलपुर से पीड़िता बरामद, तालिब-शादाब गिरफ्तार

5 अक्टूबर को अगवा कर MP के जबलपुर ले गए थे, 26 अक्टूबर को हुई बरामदगी। आरोपियों पर पॉक्सो और SC/ST एक्ट समेत कई गंभीर धाराएं।
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सांकेतिक तस्वीर
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मुजफ्फरनगर/उत्तर प्रदेश। एक दलित नाबालिग लड़की के कथित अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन कराने और फिर उससे निकाह (शादी) करने के गंभीर आरोपों में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बुधवार को इस मामले का खुलासा किया।

पुलिस ने यह गिरफ्तारियां मंगलवार को कीं, जबकि यह घटना इसी महीने की शुरुआत में हुई थी।

इन गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

बुढ़ाना के क्षेत्राधिकारी (CO) गजेंद्र पाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य आरोपी तालिब (25) और उसके सहयोगी शादाब (23) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

इसके अलावा, आरोपियों पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की गई है।

सीओ ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 और यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 3 और 4 भी लगाई गई हैं।

भाई ने दर्ज कराई थी FIR

पीड़ित किशोरी के भाई द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी (FIR) के अनुसार, 5 अक्टूबर को तालिब ने अपने दोस्त शादाब की मदद से उसकी नाबालिग बहन का अपहरण कर लिया था।

एफआईआर में आरोप है कि वे लड़की को अगवा कर मध्य प्रदेश के जबलपुर ले गए। वहां, किशोरी पर कथित तौर पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला गया और बाद में उसकी जबरन मुख्य आरोपी तालिब से शादी करा दी गई। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि कैद के दौरान आरोपी ने लड़की के साथ यौन उत्पीड़न भी किया।

जबलपुर से बरामद हुई पीड़िता

पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 26 अक्टूबर को किशोरी को जबलपुर से सुरक्षित बरामद कर लिया और उसे वापस मुजफ्फरनगर लाया गया।

पीड़िता की बरामदगी के बाद, पुलिस ने मंगलवार को दोनों नामजद आरोपियों को बुढ़ाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे की विस्तृत जांच की जा रही है।

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