तेलंगाना: अंतरजातीय विवाह के बाद दलित परिवार का गाँव में सामाजिक बहिष्कार, कार्रवाई न करने पर पुलिस पर सवाल

नालगोंडा के चित्याला मंडल में अंतरजातीय विवाह के बाद दलित परिवार का कथित सामाजिक बहिष्कार, आरोपियों पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करने की माँग।
Social Boycott Alleged in Nalgonda After Inter-Caste Marriage
सांकेतिक तस्वीर(Ai Photo)
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नालगोंडा (तेलंगाना): चित्याला मंडल में एक अंतरजातीय विवाह के बाद सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अप्रैल महीने में एक दलित युवक ने यादव समुदाय की युवती से विवाह किया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया।

शादी के बाद यह दंपति गाँव छोड़कर दूसरे इलाके में रहने लगा। लेकिन 16 अप्रैल को यादव समुदाय के लोगों ने कथित रूप से एक पंचायत बुलाई और बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया कि उस दलित परिवार को अब गाँव में ढोलकिया, मज़दूर या ड्राइवर के तौर पर काम पर नहीं रखा जाएगा।

पालमूरु नागार्जुन, जो एंटी-कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कमेटी के राज्य उपाध्यक्ष हैं, ने आरोप लगाया कि समुदाय के बुज़ुर्गों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। उनके मुताबिक यह कदम दलितों की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाला है।

नागार्जुन ने यह भी कहा कि चित्याला मंडल में दलितों पर हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में चित्याला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस ने ठोस कदम नहीं उठाए। इसके अलावा, उन्होंने चित्याला के सब-इंस्पेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की माँग की गई है।

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