प्रयागराज: प्रयागराज के नवाबगंज थाने में पुलिस हिरासत में एक दलित व्यक्ति की मौत की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब (काउंटर एफिडेविट) दाखिल करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ताओं ने मृतक के परिवार के सदस्यों के लिए 25 लाख रुपये के मुआवजे की भी मांग की है। परिवार ने आरोप लगाया है कि व्यक्ति की मौत पुलिस स्टेशन परिसर में हिरासत में यातना के कारण हुई, जबकि पुलिस का दावा है कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी।
अधिवक्ता मंच और दो अन्य द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति संतोष राय की खंडपीठ ने बुधवार को अपने आदेश में अगली सुनवाई के लिए इस जनहित याचिका को 10 अक्टूबर को उपयुक्त अदालत के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता के वकील चार्ली प्रकाश के अनुसार, 27 मई को एक चोरी के मामले में, जिसमें किसी का नाम नहीं था, पुलिस ने मजदूर हीरा लाल को उसके घर से उठाया था। आरोप है कि उसके परिवार के किसी भी सदस्य को हीरा लाल से मिलने की अनुमति नहीं दी गई और बाद में पुलिस ने सूचना दी कि हीरा लाल की मौत हो गई है। परिवार के सदस्यों को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के मुर्दाघर पहुंचने के लिए कहा गया था।
जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि हीरा लाल का शव परिवार के सदस्यों को नहीं सौंपा गया और पुलिस ने प्रयागराज के दारागंज घाट पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया।
याचिकाकर्ता के वकील चार्ली प्रकाश ने दलील दी, "यह अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन करते हुए पुलिस स्टेशन परिसर में पुलिस द्वारा क्रूर हिरासत में मौत और हत्या का मामला है।"
उन्होंने नवाबगंज पुलिस स्टेशन के तहत नररेपार गांव, बुदौना निवासी हीरा लाल की अवैध हिरासत, हिरासत में यातना और हिरासत में हुई मौत के मामले की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय स्वतंत्र और निष्पक्ष समिति के गठन की मांग की।
जनहित याचिका में यह भी कहा गया है, "जांच हाई कोर्ट की निगरानी में एक निर्धारित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए की जाए।"
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