स्वतंत्रता दिवस पर बहुजन क्रांति स्तंभ निर्माण  समिति द्वारा एक सादे समारोह में शहीदों के परिवार जनों का सम्मान किया गया
स्वतंत्रता दिवस पर बहुजन क्रांति स्तंभ निर्माण समिति द्वारा एक सादे समारोह में शहीदों के परिवार जनों का सम्मान किया गया

बहुजन क्रांति स्तंभ स्मारक: स्मृति उस संघर्ष की जिसने पलट दिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला

पूर्व आईपीएस अधिकारी देवी सिंह अशोक के नेतृत्व वाली बहुजन क्रांति स्तंभ निर्माण समिति की देखरेख और रूप राम सिंह की अध्यक्षता में स्मारक का निर्माण हजारों समर्थकों के उदार दान के माध्यम से संभव हुआ।

बुलंदशहर. बहुजन क्रांति स्तंभ, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सराय गांव में स्थित है, जो 2 अप्रैल 2018  के दलित आंदोलन के शहीदों के प्रति सम्मान और आदर का प्रतीकस्वरूप स्मारक है । यह आंदोलन एससी/एसटी एक्ट को कमजोर किए जाने के विरोध में बहुजनों द्वारा किया गया था।

इस वर्ष 2 अप्रैल को इस स्मारक का उद्घाटन होना था जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गया और आयोजकों ने कार्यक्रम को भारत के 77वे स्वाधीनता दिवस पर आयोजित करने का फैसला किया। लेकिन शासकीय अड़चनों के चलते कार्यक्रम उस स्वरूप में नही आयोजित हो सकी जिस तरह से प्लान किया गया था। 

पूर्व आईपीएस अधिकारी देवी सिंह अशोक के नेतृत्व वाली बहुजन क्रांति स्तंभ निर्माण समिति की देखरेख और रूप राम सिंह की अध्यक्षता में स्मारक का निर्माण हजारों समर्थकों के उदार दान के माध्यम से संभव हुआ। हालांकि शुरू में 2 अप्रैल के लिए योजना बनाई गई थी, स्मारक कार्यक्रम को 15 अगस्त के लिए पुनर्निर्धारित किया गया था।

अफसोस की बात है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम पुलिस के हस्तक्षेप से प्रभावित हुए। बहुजन क्रांति स्तंभ निर्माण समिति के अध्यक्ष रूपाराम सिंह ने द मूकनायक को बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर शहीदों का सम्मान करने और सांस्कृतिक उत्सव आयोजित करने की समिति की मंशा को पुलिस ने बाधित कर दिया। तम्बू को हटा दिया गया, और टेंट हाउस के मालिक को हिरासत में ले लिया गया। इसके बावजूद आखिरकार आईपीएस अधिकारी बीपी अशोक की मौजूदगी में झंडा फहराया गया। समिति एक वैकल्पिक स्थान पर शहीदों के परिवारों को सम्मानित करने में कामयाब रही, लेकिन रूपाराम ने पुलिस कार्रवाई के कारण हुए भारी वित्तीय नुकसान पर दुख और नाराजगी जाहिर की। 

पुलिस कार्रवाई से सांस्कृतिक कार्यक्रम बाधित

बहुजन क्रांति स्तंभ निर्माण समिति के अध्यक्ष रूपाराम सिंह ने मूकनायक से बात करते हुए कहा, "हमने स्वतंत्रता दिवस के लिए कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी करने के साथ-साथ 2 अप्रैल 2018 आंदोलन के शहीदों के परिवार के सदस्यों को सम्मानित करने की योजना बनाई थी। हालांकि, पुलिस ने टेंट को जब्त कर लिया और टेंट हाउस के मालिक को हिरासत में ले लिया। हम  झंडा रोहण में कामयाब रहे जब आईपीएस अधिकारी बीपी अशोक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। समिति को एक निजी स्थान पर शहीदों के परिवारों को सम्मानित करने की व्यवस्था करनी पड़ी। 

रूपाराम ने पुलिस की कार्रवाई के कारण समिति को हुए लाखों रुपये के भारी वित्तीय नुकसान पर खेद व्यक्त किया। रूपाराम ने मूकनायक को अवगत कराया कि प्रशासन ने प्रतिमाओं की स्थापना की मंजूरी रोक दी है। इस निर्णय के पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि आयोजन स्थल पर हजारों लोगों की बड़ी भीड़ उमड़ सकती है। 

हालांकि, इसके जवाब में सयाना पुलिस स्टेशन के एसएचओ एसपी सिंह ने मूकनायक से बात करते हुए समिति के सदस्यों के आरोपों से इनकार किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि ध्वजारोहण सहित सभी निर्धारित कार्यक्रम परिसर के भीतर सफलतापूर्वक आयोजित किए गए थे।

बुलंदशहर जिले के सराय गांव में स्थित बहुजन क्रांति स्तंभ
बुलंदशहर जिले के सराय गांव में स्थित बहुजन क्रांति स्तंभ

2 अप्रैल 2018 आंदोलन

2 अप्रैल, 2018 को, एससी /एसटी संगठनों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के 20 मार्च के फैसले के खिलाफ रैली की। इस फैसले में कहा गया था कि गिरफ्तारी केवल पूर्व अनुमति के साथ हो सकती है और यदि कोई शिकायत अधिनियम का दुरुपयोग करती है तो अदालतों को अग्रिम जमानत देने की अनुमति दी जाती है।बहुजन संगठनों के व्यापक प्रदर्शनों के बाद सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

एक "भारत बंद" का आह्वान किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। विभिन्न स्थानों पर ट्रेन ठहराव और नाकाबंदी की गई, आयोजकों ने बंद के शांतिपूर्ण पालन का आग्रह किया। इस बीच, एससी/एसटी अधिनियम को कमजोर करने के खिलाफ प्रशासन को ज्ञापन और याचिकाएं सौंपी गईं। हालांकि, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों में, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को जातिवादी व्यक्तियों के हमलों का सामना करना पड़ा। दुखद रूप से, कम से कम 13 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों घायल हो गए। सभी पीड़ित दलित समुदाय से थे, जो विरोध प्रदर्शनों का विरोध करने वालों से हिंसा की उत्पत्ति को उजागर करते हैं। इसके कारण दलितों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं।

अनुसूचित जाति समुदाय के 13 पीड़ितों के बारे में, पूर्व आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी कहते हैं "इन व्यक्तियों की, भगत सिंह और अन्य जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की तरह एक उद्देश्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण शहीदों के रूप में सम्मान दिया जाता है। प्रोफेसर रतन लाल ने इस भावना को व्यक्त करते हुए कहा, "उन्होंने 2 अप्रैल के आंदोलन के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया, इस प्रकार 'शहीद' की उपाधि अर्जित की।

बंद के बाद पड़ा ये प्रभाव

व्यापक भारत बंद ने राष्ट्रव्यापी प्रभाव छोड़ा, उच्च जाति और गैर-दलित आबादी इससे उद्वेलित हुई। दलितों को निशाना बनाकर प्रशासन और ऊंची जाति के लोगों द्वारा संयुक्त उत्पीड़न की कई खबरें सामने आईं. राजस्थान के भरतपुर जिले में कथित तौर पर बजरंग दल और भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आंदोलन से लौट रहे प्रदर्शनकारियों पर हमला किया गया। महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ के परेशान करने वाले मामले सामने आए और निर्दोष लोगों पर गोली चलाने के लिए एक भाजपा नेता के खिलाफ आरोप लगाए गए। गौरतलब है कि राजस्थान के करौली इलाके में तत्कालीन भाजपा विधायक राजकुमारी जाटव और पूर्व मंत्री भरोसी लाल जाटव के आवास को आग के हवाले कर दिया गया था।

विरोध प्रदर्शनों पर सरकार की प्रतिक्रिया

लोकसभा चुनाव नजदीक आने और 2018 में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के साथ, सरकार ने दलित समूहों की मांगों को स्वीकार कर लिया। एससी/एसटी अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 पेश किया गया, जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी ढंग से पलट दिया। इसके अलावा, एक समीक्षा याचिका दायर की गई थी, जिसमें सरकार ने 20 मार्च के फैसले से असहमति जताई थी। सरकार ने दलील दी कि कमजोर कानून प्रवर्तन के कारण एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दोषसिद्धि की दर कम हुई है।

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