अब तक की खबरें: खाना बनाना नहीं आना तलाक का आधार नहीं: केरल हाईकोर्ट

अब तक की खबरें: खाना बनाना नहीं आना तलाक का आधार नहीं: केरल हाईकोर्ट

नई दिल्ली। द मूकनायक मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में पढ़ें केरल हाईकोर्ट ने कहा खाना बनाना नहीं आना तलाक का आधार नहीं, यूपी में जांच के बहाने मेडिकल के छात्र ने युवती से की छेड़छाड़, पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या में 4 दोषी करार, पहले 10वीं की छात्रा के साथ किया रेप, फिर घर में घुस गर्म चिमटे से दागी चमड़ी, किशोरियों को अपनी यौन इच्छाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी और भी ख़बरों में बहुत कुछ।

खाना बनाना नहीं आना तलाक का आधार नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाई कोर्ट ने कहा है की पत्नी को खाना बनाना नहीं आना, तलाक का आधार नहीं है। इस आधार पर तलाक की मांग नहीं की जा सकती। अदालत ने यह भी कहा की पत्नी अपने टूटे हुए वैवाहिक रिश्तों को जोड़ने और उसकी समस्याओं का पता लगाने के बाद उसे सामान्य जीवन में वापस लाने की कोशिश कर रही थी। जस्टिस अनिल के नरेंद्र और जस्टिस सूफी थॉमस की बेंच के सामने लगाई गई याचिका में पति की तरफ से कहा गया था, की पत्नी को खाना बनाना नहीं आता। दोनों की शादी में 2012 में हुई थी पति अबू धाबी में लंबे समय से रह रहे थे। पति ने दलील दी की पत्नी उसके रिश्तेदारों की मौजूदगी में उसका अपमान किया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि वह कभी उनका सम्मान नहीं करती और उनसे दूरी बनाकर रखती है। यहां तक की उसकी मां से झगड़ा भी करती है। पत्नी ने सभी आरोपों का विरोध किया।

यूपी: जांच के बहाने मेडिकल के छात्र ने युवती से की छेड़छाड़

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मसूरी, क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती से क्लीनिक में मेडिकल के छात्र ने छेड़छाड़ की। विरोध पर चिकित्सक ने युवती की पिटाई की और ब्लेड से उस पर हमला कर दिया। इस दौरान युवती के हाथ की नस कट गई। युवती का उपचार चल रहा है। मामले में युवती के पिता ने मसूरी थाने में आरोपी मेडिकल छात्र मुजाहिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

युवती के पिता ने बताया कि उनकी बेटी को बुखार और पेट में दर्द की परेशानी थी। 15 अक्तूबर को वह इलाज के लिए मेडिकल के छात्र मुजाहिद के क्लीनिक पर गई। वहां जांच करने के बहाने मुजाहिद ने अश्लील हरकतें की। विरोध किया तो उसने उसके गले पर ब्लेड लगा दिया। बचाव में ब्लेड बेटी के हाथ में लग गया। एसीपी मसूरी नरेश कुमार का कहना है कि आरोपी मुजाहिद को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या में 4 दोषी

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के जुर्म में चार लोगों को दोषी ठहराया। पांचवें शख्स अजय शेट्टी को एक अन्य अपराध के लिए दोषी माना गया। इसके साथ ही मकोका में इन पांचो दोषी करार दिया गया। पांचो की सजा 26 अक्टूबर को तय की जाएगी।

घटना 30 दिसंबर 2008 की सुबह 3:25 की है। बसंत विहार की ओर से बसंत कुंज की ओर जाने वाली सड़क के पास नेल्सन मंडेला मार्ग पर आरोपी रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत सिंह मलिक ने सौम्या विश्वनाथन को लूटने के इरादे से उन पर देसी पिस्तौल से गोली चलाई, और उनकी हत्या कर दी। गोली रवि कपूर ने चलाई थी। यह चारों आरोपी वैगनआर कार से पीड़ित का पीछा कर रहे थे। उसे वक्त सौम्या अपने ऑफिस से घर की ओर जा रही थी और कर में अकेली थी।

यूपी: पहले 10वीं की छात्रा के साथ किया रेप, फिर घर में घुस गर्म चिमटे से दागी चमड़ी

आगरा में दसवीं की छात्रा के साथ अपहरण करके रेप का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं आरोपी युवक का रेप के बाद मन नहीं भरा तो वह दोबारा छात्रा के घर में घुस गया और फिर रेप की कोशिश करने लगा। जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो गर्म चिमटे से उसकी चमड़ी दाग दी और उसके अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दे डाली। जिसकी शिकायत छात्रा ने अपने परिजनों से की तो उन्होंने थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

किशोरियों को अपनी यौन इच्छाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए, कलकत्ता HC की टिप्पणी के बाद रेप आरोपी बरी

किशोर लड़कियों को दो मिनट के आनंद के बजाय अपनी यौन इच्छाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए और किशोर लड़कों को युवा लड़कियों और महिलाओं और उनकी गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए। ये बात कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने कही. इसके साथ ही रेप (Rape) के आरोपी युवक को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। जस्टिस चित्त रंजन दाश और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए दोषी ठहराए गए युवक को बरी किया, जिसके साथ उसका 'रोमांटिक संबंध' था। कोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) पर चिंता व्यक्त की, जिसमें किशोरों के बीच सहमति से किए गए यौन कृत्यों को यौन शोषण के साथ जोड़ा गया है, और इसलिए 16 साल से अधिक उम्र के किशोरों के बीच सहमति से किए गए यौन कृत्यों को अपराध की श्रेणी से हटाने का बात कही।

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