दिल्ली हाई कोर्ट में FIAPO की याचिकाएं: पशुओं के खिलाफ यौन अपराधों और क्रूरता पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग

याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 48A और 51A(g) का हवाला देते हुए पशुओं को संवेदनशील प्राणी मानकर उनके अधिकारों की रक्षा की मांग की गई। हालांकि, कोर्ट ने इस मुद्दे की गंभीरता को स्वीकार करते हुए विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिका को एक प्रतिनिधित्व के रूप में माना और केंद्र सरकार को इस मामले पर समयबद्ध तरीके से विचार करने का निर्देश दिया।
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नई दिल्ली- फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन (FIAPO) ने दिल्ली हाई कोर्ट में दो अहम जनहित याचिकाओं (PIL) के जरिए पशुओं के खिलाफ यौन अपराधों और क्रूरता को रोकने के लिए तत्काल कानूनी सुधारों की मांग की है। ये याचिकाएं पशुओं के प्रति बढ़ते अत्याचारों और मौजूदा कानूनी खामियों को उजागर करती हैं, जो इन मूक प्राणियों को न्याय से वंचित रख रही हैं। FIAPO ने अपनी याचिकाओं में पशुओं के खिलाफ यौन अपराधों को फिर से अपराध घोषित करने और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा पशु क्रूरता के आंकड़ों को दर्ज करने की मांग की है।

पशुओं के खिलाफ यौन अपराध: कानूनी खाई को पाटने की जरूरत

FIAPO ने अपनी पहली याचिका में भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के पूर्ण निरसन के बाद उत्पन्न कानूनी शून्य पर प्रकाश डाला, जो अब भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत लागू है। 2018 में नवतेज सिंह जोहर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपराधमुक्त करने के लिए धारा 377 को आंशिक रूप से रद्द किया था, लेकिन BNS के तहत इस धारा को पूरी तरह हटाने से पशुओं के खिलाफ यौन हिंसा अनजाने में अपराधमुक्त हो गई। परिणामस्वरूप, पशुओं के प्रति यौन अपराधों को रोकने के लिए कोई स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं बचा।

FIAPO की याचिका में इस विधायी खाई को भरने की मांग की गई है। संगठन ने अपनी रिपोर्ट, यौन अपराधों के खिलाफ पशु, में लगभग 50 मामलों का दस्तावेजीकरण किया है, जो पशुओं के खिलाफ यौन हिंसा की भयावह स्थिति को दर्शाता है। हाल के कुछ चौंकाने वाले मामले इस प्रकार हैं:

  1. दिल्ली के शाहदारा में: एक व्यक्ति को कई आवारा कुत्तों के साथ बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

  2. साकेत, दिल्ली में: एक पालतू कुत्ते को सड़क पर बेहोश पाया गया, जो बाद में मर गया। उसके निजी अंगों से कंडोम बरामद हुआ।

  3. कोयंबटूर के मंदिर शहर में: एक निर्माण कार्यकर्ता को कुत्ते के साथ यौन शोषण करते पकड़ा गया।

FIAPO की वकील वर्णिका सिंह ने कहा, “वैश्विक अध्ययनों से साबित हुआ है कि पशु क्रूरता और सामाजिक हिंसा, जैसे घरेलू हिंसा और बाल यौन शोषण, के बीच गहरा संबंध है।” उन्होंने जोर देकर कहा कि पशुओं को यौन हिंसा से बचाने के लिए तत्काल कानूनी प्रावधान जरूरी हैं।

याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 48A और 51A(g) का हवाला देते हुए पशुओं को संवेदनशील प्राणी मानकर उनके अधिकारों की रक्षा की मांग की गई। FIAPO की सीईओ भारती रामचंद्रन ने कहा, “पशु न तो बोल सकते हैं और न ही अपना बचाव कर सकते हैं। उन्हें यौन हिंसा से बचाने के लिए कानूनी संरक्षण जरूरी है।”

हालांकि, कोर्ट ने इस मुद्दे की गंभीरता को स्वीकार करते हुए विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिका को एक प्रतिनिधित्व के रूप में माना और केंद्र सरकार को इस मामले पर समयबद्ध तरीके से विचार करने का निर्देश दिया। FIAPO के वकील मुकेश ने कहा, “चूंकि कोर्ट ने अंतरिम दिशानिर्देश जारी करने से मना किया है, हमारा अगला कदम सुप्रीम कोर्ट का रुख करना हो सकता है, जो अनुच्छेद 142 के तहत मूक प्राणियों के लिए तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी कर सकता है।”

कोर्ट ने FIAPO को अपनी मांगों के समर्थन में एक पूरक हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी और मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई 2025 को निर्धारित की।

पशु क्रूरता के आंकड़े: NCRB से जवाबदेही की मांग

FIAPO की दूसरी याचिका (रिट पेटिशन सिविल नंबर 7598/2025) में NCRB को पशुओं के खिलाफ अपराधों को अपने वार्षिक क्राइम इन इंडिया प्रकाशन में शामिल करने का निर्देश देने की मांग की गई। वर्तमान में, भारत में पशु क्रूरता के मामलों को ट्रैक करने के लिए कोई केंद्रीकृत प्रणाली नहीं है, जिसके कारण इन अपराधों की गंभीरता और व्यापकता का आकलन करना मुश्किल है।

भारती रामचंद्रन ने कहा, “पशु क्रूरता को NCRB के डेटाबेस में शामिल करना केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि जवाबदेही और न्याय की दिशा में एक जरूरी कदम है। बिना आंकड़ों के, ये अपराध कानून की नजर में अदृश्य रहते हैं।”

पशुओं के खिलाफ अपराध वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 325 (जो जानवरों को मारने, जहर देने या अपंग करने को दंडित करती है) और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत मान्यता प्राप्त हैं। फिर भी, इन अपराधों को NCRB के आंकड़ों में शामिल नहीं किया जाता, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों की रोकथाम और अभियोजन की क्षमता सीमित हो जाती है।

FIAPO ने कोर्ट से निम्नलिखित मांगें की हैं:

  • NCRB को पशुओं के खिलाफ अपराधों के आंकड़े एकत्र करने और प्रकाशित करने का निर्देश।

  • क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट में इन अपराधों के लिए एक समर्पित श्रेणी बनाने की मांग।

  • राज्य पशु कल्याण बोर्ड और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करके सुसंगत और सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।

कोर्ट ने FIAPO को अपनी मांगों के समर्थन में एक पूरक हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी और मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई 2025 को निर्धारित की।

FIAPO की रिपोर्ट में वैश्विक तुलना भी की गई है, जिसमें बताया गया है कि भारत यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों से पीछे है, जहां पशुओं के खिलाफ यौन अपराधों को अपराध घोषित करने के लिए विशिष्ट कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। भारत में इस तरह के कानूनों की कमी पशुओं को असुरक्षित बनाती है और सामाजिक हिंसा के व्यापक प्रभावों को नजरअंदाज करती है।

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