आमजन को राहत देने के लिए राजस्थान में लगेंगे महंगाई राहत कैम्प

प्रदेश भर में प्रशासनिक गतिविधियां हुई तेज, जिला मुख्यालयों पर नियंत्रण कक्ष स्थापित
अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान
अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान

राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार राज्य की संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेही सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही जन-कल्याण की विभिन्न योजनाओं, फ्लैगशिप योजनाओं तथा राज्य के बजट 2023-24 के प्रावधानों को जन-जन तक पहुँचाने के लिए राज्यभर में 24 अप्रैल से 30 जून तक महंगाई राहत कैंप, प्रशासन गांवों के संग अभियान एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान का आयोजन किया जाएगा। इन कैम्पों में लगभग 30 विभागों द्वारा अपनी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

सभी जिलों में प्रशासन की टीमें इस वृहद स्तरीय कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर रहे हैं ।

नियंत्रण कक्ष बनाया

उदयपुर जिला मुख्यालय पर अभियान संबंधी सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान व शिकायतों के लिए कंट्रोल रुम स्थापित किया गया है। एडीएम (सिटी) प्रभा गौतम के आदेशानुसार कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 102 में संचालित विधानसभा, बाल विवाह रोकथाम व कोचिंग नियंत्रण कक्ष के साथ यह कंट्रोल रुम संचालित होगा। इस नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0294-2414620 है। एडीएम गौतम ने प्राप्त शिकायतों का रजिस्टर संधारित करने के निर्देश दिए हैं।

राहत कैंप में ये योजनाएं हैं शामिल

राज्य सरकार की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इन शिविरों में गैस सिलेण्डर योजना के तहत रजिस्ट्रेशन, मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरण, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली व कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली के रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। मुख्यमंत्र गारंटी कार्ड वितरण, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के रजिस्ट्रेशन व फूड पैकेट कार्ड्स वितरण, महात्मा गाँधी नरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 25 अतिरिक्त दिवस तथा कथौड़ी, सहरिया व विशेष योग्यजन का 100 अतिरिक्त दिवस रजिस्ट्रेशन व जॉब कार्ड वितरण, इन्दिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिवस रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।

जॉब कार्ड वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (वितरण) के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन प्रतिमाह के रजिस्ट्रेशन व संशोधित पीपीओ आदेश, पालनहार योजना की बढ़ी हुई प्रतिमाह राशि 750 रुपए एवं 1500 रुपए प्रतिमाह के रजिस्ट्रेशन व संशोधित भुगतान आदेश वितरण, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बढ़ी हुई बीमा राशि 25 लाख रुपए के रजिस्ट्रेशन एवं नवीन पॉलिसी किट वितरण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की बढ़ी हुई बीमा राशि 10 लाख रुपए के रजिस्ट्रेशन के साथ नवीन पॉलिसी किट का वितरण किया जाएगा। इस संबंध में संबंधित विभागों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं शिविर में अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए है। वहीं विभिन्न विभागों को संबंधित योजनाओं का शिविर स्थल पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने व पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए पात्रजनों को लाभान्वित करने को कहा गया है।

योजनाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज

शिविर में होने वाले विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन व पात्रजनों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए योजनावार दस्तावेज आवश्यक होंगे। इसमें गैस सिलेण्डर योजना के लिए गैस कनेक्शन नंबर व एजेंसी का नाम, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लिए बिल पर अंकित नंबर व कनेक्शन नंबर, महात्मा गांधी नरेगा के लिए जॉब कार्ड नंबर तथा अन्य समस्त योजनाओं के लिए जन आधार नंबर आवश्यक होंगे।

मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर योजना

चयनित परिवारों को महंगाई राहत कैम्प में करवाना होगा पंजीकरण: गैस सिलेण्डर योजना के लाभार्थियों (बीपीएल व पीएम उज्ज्वला योजना में चयनित परिवार) को 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेण्डर प्राप्त करने हेतु रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य होगा।

उदयपुर जिला रसद अधिकारी नरेश बुनकर ने बताया कि आगामी 24 अप्रेल से 30 जून तक समस्त राज्य में महंगाई राहत कैम्प प्रशासन गाँवों के संग अभियान एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत लगने वाले शिविरों में यह पंजीकरण हो सकेगा। पात्र लाभार्थी इन शिविरों में पंजीकरण करवाते हुए योजना का लाभ कर सकते है।

बुनकर ने बताया कि महंगाई राहत कैम्प में अन्य योजनाओं के साथ-साथ मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर योजना का अनुदान प्राप्त करने वालों लाभार्थियों का पंजीयन किया जाना है। लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों का डाटा संबंधित गैस कम्पनियों से प्राप्त करके डीओआईटी द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किया जा चुका है। लाभार्थी इन कैम्पों में गैस कनैक्शन डायरी अथवा पूर्व में जारी रसीद की प्रति एवं जनाधार कार्ड के साथ उपस्थित होगा। लाभार्थी द्वारा निर्धारित काउंटर पर अपना गैस कन्जुमर क्रमांक दर्ज करवाया जा सकेगा। जिसका सॉफ्टवेयर में दर्ज डाटा से लिंक होने पर लाभार्थी के जनाधार से जुड़े बैंक खाते में अनुदान हेतु सफल पंजीकरण किया जाकर लाभार्थी को मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर गारंटी कार्ड सुपुर्द किया जायेगा।

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