UP: मुस्लिम युवकों को पुलिस ने गांजा तस्करी में भेजा जेल, कोर्ट में उजागर हुआ पुलिस का कारनामा

मुस्लिम युवकों ने पुलिस द्वारा गढ़ी गई पूरी कहानी को उजागर कर दिया। कोर्ट ने थानाधिकारी को सीसीटीवी फुटेज सहित मोबाइल लोकेशन कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए।
UP: मुस्लिम युवकों को पुलिस ने गांजा तस्करी में भेजा जेल, कोर्ट में उजागर हुआ पुलिस का कारनामा

उत्तर प्रदेश। मेरठ जिले में दो मुस्लिम युवकों को पुलिस ने एनडीपीएड एक्ट (गांजा तस्करी अथवा नशीले पदार्थों की रोक के लिए बना कानून) में जेल भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। थाने में दर्ज हुई एफआईआर के मुताबिक पुलिस का कहना है कि वह क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इस दौरान इन दोनों युवकों को गांजे के थैले के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान दोनों युवकों ने पुलिस द्वारा गढ़ी गई पूरी कहानी को उजागर कर दिया।

युवकों ने कोर्ट को बताया कि, उन्हें पुलिस ने एक दिन पहले गिरफ्तार किया, और रातभर टॉर्चर किया। सुबह मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिसकर्मी को मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों को कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया है। साथ ही युवकों को सरकारी वकील भी मुहैया कराया है।

मेरठ जिले के परतापुर थाने में तैनात दारोगा के द्वारा दोनों मुस्लिम युवकों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। द मूकनायक के पास थाने में दर्ज हुई एफआईआर की कॉपी मौजूद है। थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, दारोगा मनोहर लाल अपने हमराही अंकित कुमार और कांस्टेबल अनुज कुमार के साथ अपने निजी वाहन से सुबह 09:55 बजे क्षेत्र में गस्त और संदिग्ध व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। इस दौरान अच्छरौंडा फ्लाईओवर के नीचे दो व्यक्ति अपने हाथ में थैला लिये खड़े दिखाई दिये।

"दोनों युवक पुलिस वालों को देखकर सकपका गए। पुलिस ने शक होने पर दोनों को आवाज देकर रुकने का इशारा किया, लेकिन दोनों बहादुरपुर गांव ओर तेजी से जाने लगे। पुलिस ने दोनों को अच्छरौंडा पुल से करीब 30 मीटर दूरी पर बहादुरपुर गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर पकड़ लिया। दोनों को पकड़ कर भागने का कारण पूछा। दोनों ने अपना नाम मो० आहिल (20) पुत्र मो० सुलेमान निवासी गुर्जर चौक गांव लिसाडी थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ तथा सुहैल पुत्र पप्पू (21) निवासी हाजी शाहिद के स्कूल के पीछे लिसाड़ी गेट थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ उम्र करीब 21 वर्ष बताया। पुलिस ने दोनों से पूछा कि थैले में क्या है ? इस पर दोनों ने बताया कि थैले में रखी हुई पन्नी में गांजा है। इसे बेचकर हम लोग पैसा कमाते हैं, और अपने परिवार का पालन पोषण करते है", पुलिस एसआईआर में पढ़ा गया।

दारोगा ने एफआईआर में दावा किया है कि, पुलिस ने दोनों युवकों को तलाशी लेने से पहले उन्हें किसी राजपत्रित अधिकारी को फोन कर बुलाने के लिए भी कहा था। इस पर युवकों ने मना कर दिया। दारोगा का दावा है कि इस मामले में उसने क्षेत्राधिकारी ब्रम्हपुरी को फोन किया, लेकिन उनके सीयूजी नंबर पर सम्पर्क नहीं हुआ। इस पर दारोगा ने खुद ही तलाशी ली और गांजा बरामद किया। दारोगा के मुताबिक दोनों के पास 1100-1100 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इसके बाद दारोगा ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया।

इस मामले में दारोगा ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को कोर्ट में पेश किया। दोनों ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने उन्हें 3 फरवरी को नहीं बल्कि एक दिन पहले दो फरवरी को एक अनार के ठेले के पास से उठा लिया था। पुलिस ने उन्हें रातभर टॉर्चर किया और गांजे के झूठे मुकदमे में फंसा दिया है। दोनों ने मुकदमा लड़ने के लिए एक सरकारी वकील देने के लिए न्यायालय से गुहार भी लगाई।

कोर्ट ने इस मामले में शामिल सभी पुलिस कर्मियों की दो दिनों की लोकेशन मांगी है। इसके साथ ही गिरफ्तारी के स्थान की सीसीटीवी फुटेज और क्षेत्राधिकारी को फोन करने का स्क्रीन शॉट भी माँगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों युवकों को मुकदमा लड़ने के लिए सरकारी खर्च पर वकील और डिप्टी लीगल और डिफेन्स काउंसिल नासिर को पैरवी के लिए नियुक्त किया है। कोर्ट की इस कार्रवाई से स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है।

क्या है एनडीपीएस एक्ट?

एनडीपीएस एक्ट नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट या एनडीपीएस अधिनियम 1985 (NDPS Act of 1985 in Hindi), नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के भंडारण, उपभोग, परिवहन, खेती, कब्ज़ा, बिक्री, खरीद और विनिर्माण को विनियमित करने अथवा इस पर रोक लगाने के लिए एक व्यापक कानून है।

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