यूजीसी की चेतावनी: एमफिल डिग्रियों को मान्यता नहीं, नए आवेदन प्रतिबंधित

अगर आप अभी एमफिल कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि यूजीसी ने एमफिल की डिग्रियों को मान्यता नहीं देने की घोषणा की है.
एमफिल डिग्रियों को मान्यता नहीं
एमफिल डिग्रियों को मान्यता नहींGraphic- The Mooknayak

नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर पुष्टि की है कि मास्टर ऑफ फिलॉसफी (एमफिल) की डिग्री अब मान्यता प्राप्त नहीं है। यूजीसी सचिव मनीष आर जोशी द्वारा मंगलवार को दिए गए नोटिस में हाल के उदाहरणों पर प्रकाश डाला गया है कि कुछ विश्वविद्यालय अभी भी 2022 के पीएचडी डिग्री विनियमों के लिए यूजीसी के न्यूनतम मानकों और प्रक्रियाओं के उल्लंघन में एमफिल पाठ्यक्रम पेश कर रहे हैं।

7 नवंबर, 2022 को राजपत्र में प्रकाशित 2022 अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों को एमफिल कार्यक्रम पेश करने से प्रतिबंधित किया गया है। इसके जवाब में, प्रोफेसर जोशी ने विश्वविद्यालय अधिकारियों से आगामी शैक्षणिक वर्ष (2023-24) के लिए एमफिल कार्यक्रमों में प्रवेश तुरंत बंद करने का आग्रह किया। उन्होंने 2022 की अधिसूचना में उल्लिखित निषेध को दोहराते हुए छात्रों को एमफिल कार्यक्रमों में दाखिला न लेने की भी सलाह दी।

यूजीसी ने इस बात पर जोर दिया कि 2022 अधिसूचना से पहले शुरू किए गए एमफिल पाठ्यक्रम प्रभावित नहीं होंगे। जिन छात्रों ने अधिसूचना से पहले एमफिल की पढ़ाई शुरू की थी, उन्हें अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जाएगी।

बुधवार को यूजीसी ने अपना रुख दोहराते हुए उच्च शिक्षा संस्थानों को एम.फिल प्रोग्राम के लिए नए आवेदन नहीं मांगने का निर्देश दिया। यूजीसी ने पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए अपने 2022 नियमों के माध्यम से, पीएचडी कार्यक्रम नामांकन के लिए महत्वपूर्ण सुधार पेश किए, जिसमें पात्रता मानदंड जैसे कुल मिलाकर 75% अंक या चार-वर्षीय / आठ-सेमेस्टर स्नातक डिग्री कार्यक्रम में समकक्ष ग्रेड शामिल हैं। नोटिस ने छात्रों को एमफिल कार्यक्रमों में प्रवेश न लेने की चेतावनी दी है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि एमफिल अब एक मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है।

एक बयान में, यूजीसी सचिव मनीष जोशी ने यूजीसी (पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रियाएं) विनियम, 2022 के विनियमन संख्या 14 में स्पष्ट निर्देश दोहराया, जो उच्च शिक्षण संस्थानों को एमफिल कार्यक्रमों की पेशकश करने से रोकता है। जोशी ने स्पष्ट किया कि पीएचडी नियमों की अधिसूचना से पहले शुरू किए गए एमफिल पाठ्यक्रम प्रभावित नहीं होंगे, जिससे मौजूदा छात्रों को प्रारंभिक योजना के अनुसार अपने एमफिल पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति मिलेगी।

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