
भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई के एडमिशन में 5 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को अब एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए शासकीय के साथ प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में 5% आरक्षण दिया जाएगा। बता दें कि नए सत्र से ही इस आरक्षण का लाभ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को मिल जाएगा।
अधिसूचना के मुताबिक महिला अभ्यर्थियों को सभी कॉलेजों में किसी भी कोर्स में प्रवेश पर 30% और दिव्यांग को भी पांच प्रतिशत कोटा मिलता रहेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सैनिक अभ्यर्थियों को सिर्फ सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में तीन-तीन प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। वहीं नए नियम अनुसार पात्र छात्रों को जिला शिक्षा अधिकारी, जिला संयोजक या सहायक आयुक्त के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा तय की गई गाइड लाइन के अनुसार ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने सरकारी स्कूल में 6वीं से लेकर 12वीं तक की नियमित पढ़ाई करके परीक्षा पास की हो। शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में पहली से आठवीं तक की पढ़ाई की हो। इसके बाद नौवीं से 12वीं तक की नियमित पढ़ाई सरकारी स्कूलों में की हो। उन्हें मेडिकल कोर्सों के प्रवेश में पांच प्रतिशत का आरक्षण मिल सकेगा। साथ ही सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी, महिलाएं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैनिक, दिव्यांग और अनिवासी भारतीय को पूर्व से तय आरक्षण का लाभ मिलेगा।
द मूकनायक से कुलपति ने कहा, "नवीन अधिसूचना के मुताबिक शासकीय स्कूलों के बच्चों को पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाना है, लेकिन इसके पहले ही ग्रामीण इलाकों के बच्चों जा चयन ज्यादा होता है। गाँव में रहने वाले अधिकांश छात्र शासकीय स्कूलों में पढ़ते है। अभी तक सरकार से जारी की गई अधिसूचना हम तक नहीं पहुंचीं है। नई अधिसूचना के नियमों का अध्ययन करने के बाद ही इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है।"
सरकारी स्कूलों के छात्रों को हर श्रेणी में अलग-अलग 5% आरक्षण मिलेगा। इसको इस प्रकार समझे यदि अजजा का 20% आरक्षण है और 100 सीटों में से उसे 20 मिलती है तो इसमें 5% यानी एक सीट सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए होगी। इसी तरह अनारक्षित की 50% यानी 50 सीटें हैं तो इसमें 5% यानी 2.5 सीट या तीन सीट सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए होगी। एससी और ओबीसी में इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
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