उत्तर प्रदेश: नगर पंचायत सभासद सहित तीन पर दलित नाबालिग से गैंगरेप का आरोप, हुए गिरफ्तार

पीड़िता की मां का आरोप है कि आरोपी आए दिन उसकी बेटी को ब्लैकमेल कर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहे थे।
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सांकेतिकफोटो साभार- इंटरनेट
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उत्तर प्रदेश। हाथरस जिले के सादाबाद क्षेत्र में एक 13 साल की दलित नाबालिग के साथ नगर पंचायत के सभासद सहित तीन लोगों द्वारा गैंगरेप करने का मामल सामने आया है। आरोपियों ने नाबालिग का पेट दर्द होने पर उसे नशीली दवा खिलाकर घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

जानिए क्या है पूरा मामला?

हाथरस के सादाबाद थानाक्षेत्र में 13 साल की दलित किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। पीड़ित की मां ने नगर पंचायत के सभासद सहित तीन युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित की मां द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में लिखा गया है कि घटना 23 नवंबर की शाम की है। पीड़िता की मां के मुताबिक, उसकी 13 साल की नाबालिग बेटी घर पर थी और उसके पेट में दर्द हो रहा था। लड़की ने पड़ोस में रहने वाले युवक से पेट दर्द की दवा लाने के लिए कहा। कुछ देर बाद साहिल नामक युवक ने उसकी बेटी को दवा खाने के लिए दी। जिसके बाद दवाई खाकर उसकी बेटी बेहोश हो गई। इसके बाद युवक और उसके दो साथियों ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप किया। साथ ही उसकी वीडियो भी बना ली। वीडियो उसके मोबाइल पर भेज दी। सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर उसकी अश्लील वीडियो भी वायरल कर दी। पीड़िता की मां का आरोप है कि आरोपी आए दिन उसकी बेटी को ब्लैकमेल कर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहे थे। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

इस मामले में आरोपी के पिता से शिकायत की गई, तो वह भी गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। आरोपियों में एक नगर पंचायत का सभासद भी शामिल है।

सादाबाद कोतवाली निरीक्षक मुकेश कुमार ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने दो आरोपियों 29 नवम्बर जबकि एक अन्य आरोपी को 30 नवम्बर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किये गए आरोपियों में एक सादाबाद नगर पंचायत का सभासद है। पुलिस ने धारा 376 डी, पॉक्सो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति नृशंसता निवारण अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

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