Live Update: हाथरस गैंगरेप मामला, मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास..

Live Update: हाथरस गैंगरेप मामला, मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास..

मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास

हाथरस कांड में एससी एसटी कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी संदीप को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जबकि तीन अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है।

चारों आरोपियों पर लगी रेप की धारा हटी

हाथरस कांड में चारों आरोपियों पर लगी रेप की धारा हटा दी है। इसके साथ ही 3 आरोपियों को बरी किया गया है। केस में चार आरोपी रामू, लवकुश, रवि और सन्दीप नामजद थे। इस केस में नामजद संदीप को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने संदीप को गैर ईरादतन हत्या, एससी एसटी एक्ट में दोषी माना है। कोर्ट के अनुसार किसी पर रेप का आरोप साबित नहीं हुआ। लंच के बाद कोर्ट सजा सुनाएगी।

आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में एससी-एसटी कोर्ट लाया गया

बहुचर्चित हाथरस कांड में सुनवाई के लिए सभी चारों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में एससी-एसटी कोर्ट लाया गया है। गैंगरेप करने के बाद हत्या की यह घटना 14 सितंबर 2020 को दलित युवती के साथ हुई थी। इस मामले के गांव के चारों आरोपी युवक अलीगढ़ जेल में कैद हैं। जहां से उन्हें सुनवाई के लिए कोर्ट लाया गया है। इस मामले में सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने अपनी जांच में माना था कि युवती के साथ रेप के बाद हत्या की गई।

पीड़ित पक्ष की अधिवक्ता सीमा कुशवाहा कोर्ट पहुंची

मामले में पीड़ित परिवार की ओर से लड़ाई लड़ रही अधिवक्ता सीमा कुशवाहा कोर्ट पहुंची हैं। उनका बताया कि, ढाई साल हो रहे हैं इस केस को, पीड़ित परिवार आज भी डर के साये में जी रहा है। वह कहीं नहीं जा सकता। सरकार ने मकान देने का वादा किया था। उन्हें मकान नहीं दिया गया। मौलिक अधिकारों का भी हनन हुआ है। इस फैसले से कुछ राहत मिलेगी।

यूपी के हाथरस में ठाकुर जाति के 4 लोगों द्वारा दलित नाबालिग के सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या मामले पर फैसला आज

सितंबर 2020 में, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक दलित लड़की की कथित तौर पर ठाकुर जाति के 4 लोगों ने हत्या कर दी थी। पीड़ित परिवार के अनुसार गांव के ठाकुरों ने बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और सबूत मिटाने के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और आरोपियों ने उसकी जीभ काट दी थी। न्यूजलांड्री की रिपोर्ट के अनुसार, लड़की ने अस्पताल के अंदर शूट किए गए एक वीडियो में भी यह बात कबूल की थी। लड़की की मौत के बाद पुलिस ने बिना पोस्ट मार्टम टेस्ट किए आधी रात को चुपके से उसके शव को जला दिया था। मामले में आज सेशन कोर्ट का फैसला आएगा।

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