दलित और आदिवासी संगठनों ने गुजरात पुलिस पर Atrocity Act पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या करने का लगाया आरोप
गांधीनगर: गुजरात में दलित और आदिवासी अधिकारों की वकालत करने वाले विभिन्न संगठनों ने राज्य पुलिस पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, जिसे आमतौर पर अत्याचार अधिनियम (Atrocity Act) के रूप में जाना जाता है, के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। समुदायों का आरोप है कि पुलिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या कर रही है, जिससे अधिनियम के प्रवर्तन को कमजोर किया जा रहा है।
मंगलवार को राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच (आरडीएएम) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गांधीनगर स्थित पुलिस भवन में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विकास सहाय को औपचारिक ज्ञापन सौंपा। आरडीएएम के राज्य समन्वयक सुबोध परमार और अन्य प्रतिनिधियों ने जब अपनी चिंताएं रखीं, तो लगभग 500 दलित समुदाय के सदस्य समर्थन में एकत्र हुए।
परमार के अनुसार, गुजरात पुलिस अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से अत्याचार अधिनियम के तहत मामलों में लागू कर रही है। फैसले में कहा गया है कि जिन मामलों में निर्धारित सजा सात साल से कम है, पुलिस औपचारिक रूप से गिरफ्तार किए बिना आरोपी को नोटिस जारी कर सकती है। परमार का तर्क है कि इस व्याख्या का इस्तेमाल अत्याचार अधिनियम के तहत आरोपियों की गिरफ्तारी से बचने के लिए किया जा रहा है, भले ही अधिनियम स्पष्ट रूप से अग्रिम जमानत पर रोक लगाता है और इसका उद्देश्य दलित और आदिवासी समुदायों को विशेष सुरक्षा प्रदान करना है।
परमार ने कहा, "पुलिस सैकड़ों अत्याचार अधिनियम के मामलों में गिरफ्तारी करने के बजाय नोटिस जारी करने के लिए इस फैसले का हवाला दे रही है। इस प्रथा से न केवल शिकायतकर्ताओं का मनोबल गिरता है, बल्कि आरोपियों द्वारा उन्हें और अन्य गवाहों को धमकाने का जोखिम भी बढ़ जाता है।"
परमार ने जोर देकर कहा कि अत्याचार अधिनियम एक विशेष कानून है जो कमजोर समुदायों की रक्षा के लिए बनाया गया है और इसे सामान्य आपराधिक कानूनों के समान नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पुलिस इन मामलों में गिरफ्तारी करने से बचती रही तो दलित समुदाय बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर सकता है, जिसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी।
आरडीएएम और अन्य संबद्ध संगठन मांग कर रहे हैं कि गुजरात पुलिस अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में अनिवार्य गिरफ्तारी लागू करे। उनका तर्क है कि न्याय सुनिश्चित करने और हाशिए के समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून के प्रावधानों को बरकरार रखा जाना चाहिए।
द मूकनायक की प्रीमियम और चुनिंदा खबरें अब द मूकनायक के न्यूज़ एप्प पर पढ़ें। Google Play Store से न्यूज़ एप्प इंस्टाल करने के लिए यहां क्लिक करें.